प्रतिबंधित तंबाकू का बड़ा जखीरा बरामद, चंद्रपुर शहर पुलिस की कार्रवाई

चंद्रपुर | प्रतिनिधि
चंद्रपुर शहर पुलिस ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबूपेठ इलाके से भारी मात्रा में तंबाकू का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने मौके से करीब 45 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 लाख 56 हजार 500 रुपये बताई गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर के सहायक पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सोनवणे अपनी डी.बी. टीम के साथ क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बाबूपेठ वार्ड स्थित महादेव मंदिर के पास रहने वाले लक्ष्मीकांत साटोने के घर में प्रतिबंधित तंबाकू का स्टॉक रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान “हुक्का शीशा तंबाकू मजा 108” नाम का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बरामद हुआ। पुलिस ने कुल 90 बॉक्स और 900 टीन के डिब्बे जब्त किए।
इस मामले में चंद्रपुर शहर पुलिस ने अन्न सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(i), 26(2)(iv), 27(3)(e) और 30(2)(a) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 223, 274 और 275 के तहत भी अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने शीतल लक्ष्मीकांत साटोने को आरोपी बनाया है, जबकि लक्ष्मीकांत सुरेश साटोने की तलाश जारी है। मामले की जानकारी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र को भी दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
अब देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन प्रतिबंधित तंबाकू के जिले के मुख्य सप्लायर तक पहुंच कर पूरी तरह से इस अवैध व्यापार पर नकेल कसने में कामियाब होगी?
यह कार्रवाई पोलीस अधीक्षक आयुष नोपानी, अप्पर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. प्रमोद चौगुले इनके मार्गदर्शन में और पो. नि. निशीकांत रामटेके के नेतृत्व में सपोनि. राजेंद्र सोनवणे, पोउपनि. दत्तात्रय कोलते, पोउपनि. विलास निकोडे व त्यांच्या डि.बी. पथक कर्म मपोहवा. भावना रामटेके, पोहवा. सचिन ने की है।

