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मतदान के दिन साप्ताहिक बाजार बंद

चंद्रपुर:- लोकसभा आम चुनाव के संबंध में जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है तथा 19 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. चंद्रपुर जिले की सीमा के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 37 (1)(3) के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही अनुच्छेद 144 के तहत मतदान अवधि के दौरान विभिन्न मामलों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

यदि मतदान के दिन साप्ताहिक बाजार लगता है तो बाजार में भीड़ अधिक होने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. साथ ही साप्ताहिक बाजार का भी मतदान प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

तो शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट विनय गौड़ा जी.सी. ने 19 अप्रैल, 2024 को मतदान के दिन जिले के अठवाडी बाजार को बंद करने का आदेश दिया।

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