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CTPS के उपमुख्य अभियंता शिंदे के आदेश को उप महाव्यवस्थापक ने दिखाया ठेंगा

चंद्रपुर :- चंद्रपुर के बिजली निर्माण केंद्र आए दिन किसी न किसी कारण से चर्चा में रहता ही है। यह केंद्र बिजली उत्पादन में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पर चंद अफसरों द्वारा इस इस केंद्र की कार्यप्रणाली पर सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। सूचना का अधिकार कानून की पूरी तरह धज्जियां उड़ाने की मंशा केंद्र के सूचना अधिकारी की नजर आई है। 

 

तारीख को अर्जदार शोएब कच्छी जी द्वारा केंद्र में सूचना का अधिकार कानून के तहत अर्जी दायर की गई थी जिसमें कुछ केंद्र में कार्यरत एक अधिकारी की जानकारी मांगी गई थी। जिसपर सूचना अधिकारी अपने सहयोगी को बचाने के का प्रयास करते हुए कुछ जानकारी साझा की और कुछ पर पर्दापोशी करने का प्रयास सूचना अधिकारी द्वारा किया गया था। 

 

जिसपर अर्जदार शोएब कच्छी को आधी अधूरी जानकारी देने पर और जानकारी छुपाने पर सूचना का अधिकार (ब) पत्र का उपयोग कर जानकारी हासिल करने के लिए अपीलीय अधिकारी का दरवाजा खटखटाया और तारीख १७/०२/२०२५ को प्रथम अपील अर्ज दाखिल किया। जिसपर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ११ मार्च २०२५ को केंद्र अपीलीय अधिकारी के कार्यालय के प्रथम अपीलीय रखी गई थी। अपील के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ भूषण शिंदे ने सूचना अधिकारी को खूब झाड़ा और कड़े शब्दों में १५ दिनों के भीतर जानकारी देने का आदेश दिया। पर लगभग 35 दिन होने के बावजूद भी अब तक सूचना अधिकारी के कानो में जूं तक नहीं रेंगी। और अपीलीय अधिकारी के आदेश को हवा में उड़ा दिया। 

 

 

 

बिजली निर्माण केंद्र के अफसरों द्वारा हमेशा से ही इस कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। सूचना अधिकारी जानकारी देने के लिए हमेशा आना कानी करता रहता है। पर अपीलीय अधिकारी के आदेश पर दिया करता था। पर इस बार सूचना अधिकारी ने तो सारी हदें ही पार करदी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना अधिकारी को लताड़ते हुए कड़े शब्दों में आदेश देने के बावजूद भी सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी। और अपीलीय अधिकारी के आदेश को हवा में उड़ा दिया। और अपीलीय अधिकारी डॉ भूषण शिंदे के आदेश को ठेंगा दिखाया। जिसेसे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बिजली निर्माण केंद्र चंद्रपुर में आला अफसरों के आदेश की कोई अहमियत नहीं है।

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