google.com, pub-7118703508047978, DIRECT, f08c47fec0942fa0
आपला जिल्हा

घुग्घूस शहर में पुलिस और ठेकेदार की लापरवाही से हुआ हादसा जानकी हानि होने से टला मामला

घुग्घुस शहर में यातायात और नागरिकों को असुविधा...

चंद्रपुर : घुग्घुस शहर में रेलवे पुल का काम चल रहा है और शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात की समस्या हो रही है. यातायात समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन नागरिकों से घुग्घुस शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील कर रहा है. परंतु शहर में यातायात पुलिस, आरटीओ, एमआरआईडीसी एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अंदेखी से प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे परिवहन चल रहा है. जिसके परिणाम स्वरूप मंगलवार 11 जून 2024 के शाम भारी वाहन के चपेट में चार पहिया वाहन आ गया. इस घटना में कार चालक बाल बाल बचा.

यदि क्षेत्र में कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर आम नागरिकों की तरह ही कार्रवाई की जाएं.

घुग्घुस में बन रही फ्लाईओवर के संदर्भ में :

घुग्घुस शहर में रेलवे पुल का काम चल रहा है और शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात की समस्या हो रही है. जिससे कभी भी क्षेत्र में बड़ी घटना घट सकती है. सुरक्षा नियम कागगाजो तक ही सीमित है. जमीनी हकीकत कुछ ओर है. शहर में सेफ्टी के नाम पर रोड मेंटेन नहीं है. साइड रोड घातक गड्डों में तब्दील हो गई है. रोड डस्ट पर क्षेत्र में नियंत्रण नहीं है. भारी वाहन पर नियंत्रण नहीं है. बनाई गई कच्ची मिट्टी की सड़क में पर्याप्त चौड़ाई नहीं है. एवं उसी रोड से वाहनों का आवागमन और उसी रोड पर पुल के निर्माण पर कार्यरत हेवी मशीनरी का कार्य चलता रहता है. जो को खुले आम सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है. उस मार्ग पर रात के समय पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है. एवं पानी का छिड़काव नियमित नहीं कियाजता है. जिस की वजहसे डस्ट उड़ती रहती है. जिसे वाहन चालकों एवं नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है. भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने पर इस की जवाबदारी किन की रहेंगी? ऐसा एक ज्ञापन दि.05.04.2024 को विजिलेंस अधिकारी, विजिलेंस कार्यालय, दिल्ली को दिया गया है. इस की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., कलेक्टर, चंद्रपुर कार्यालय., परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, महाराष्ट्र., मुख्याधिकारी, नगर परिषद कार्यालय, घुग्घुस को दिया गया.

बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(ब) के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर यातायात को विनियमित करने के वैधानिक अधिकार के तहत, घुग्घुस शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के यातायात से यातायात संबंधी समस्याएं पैदा नहीं होंगी, बाधा उत्पन्न नहीं होगी. यातायात, जनता को परेशान या असुविधा पहुँचाना और जीवन की हानि या वित्तीय हानि जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और कानून और व्यवस्था की समस्या के निर्माण को रोकने के लिए भी उपाय किए हैं.

चूँकि घुग्घुस शहर में रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए और यातायात को नियंत्रित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए. सभी प्रकार के भारी वाहनों को 30 नवंबर 2023 तक निलंबित करने की अनुमति दी गई. चूंकि उक्त अवधि के दौरान रेलवे पुल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त अधिसूचना दिनांकित थी समयसीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया. इसलिए 30 जून 2024 तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक यातायात के लिए बंद किया गाया. सभी प्रकार के भारी वाहनों को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी गई. निर्देशों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करने की अपील किया गया था. लेकिन ट्रैफिक पुलिस, RTO, MRIDC व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की अंदेखी से प्रतिबंधित क्षेत्र में 24 घंटे भारी परिवहन खुले आम चल रहा है. ऐसा एक ज्ञापन दि. 26 फरवरी 2024 को भी कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय, चंद्रपुर. (मा.रा)., को दिया. और इस की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, चंद्रपुर., नगर परिषद कार्यालय, घुग्घुस., आरटीओ. चंद्रपुर/नागपुर/मुंबई कार्यालय को दिया गया.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button